रोहतकवासियों को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में मिलेगी 75% तक छूट

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Rohtak News

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों के लिए राहतभरी खबर है। नगर निगम ने घोषणा की है कि 31 अगस्त तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को ब्याज पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को समय पर कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और बकाया वसूली में तेजी लाना है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, योजना का लाभ निर्धारित अवधि के भीतर टैक्स जमा करने वाले सभी पात्र करदाताओं को मिलेगा। इसके लिए नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन भुगतान के जरिए लोग घर बैठे ही आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

अधिकारियों ने लोगों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते भुगतान करने की अपील की है, ताकि छूट का पूरा लाभ मिल सके। नगर निगम का मानना है कि इस पहल से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी होगी और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।

निगम प्रशासन ने यह भी बताया कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। करदाता आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना टैक्स, बकाया राशि और अन्य विवरण देखकर सुरक्षित तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा कर ब्याज में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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