चंडीगढ़ डंपिंग ग्राउंड मामले में हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम को लगाई फटकार

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Dumping Ground

चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर में फैली गंदगी और कचरे की समस्या प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है और अब इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही है। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान डंपिंग ग्राउंड में बढ़ते कचरे, प्रदूषण और आसपास रहने वाले लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मामलों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

जानकारी के अनुसार डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली बदबू, धुआं और प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि कचरे के ढेर और उससे पैदा होने वाला प्रदूषण उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कचरा प्रबंधन की स्पष्ट योजना पेश करने और समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

इस मामले ने शहर में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर नगर निगम द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी हुई है।

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