विदेशी रोजगार दिलाने पर एजेंटों पर सख्ती, नए नियमों से धोखाधड़ी पर लगेगी रोक

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Haryana government rules

हरियाणा सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ठगी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत अब ट्रैवल एजेंट बिना वैध अनुमति के किसी भी व्यक्ति को विदेश में रोजगार दिलाने का दावा नहीं कर सकेंगे। यदि कोई एजेंट इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ उसकी संपत्ति तक जब्त की जा सकती है।

सरकार का यह फैसला लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें कई लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये ठग लिए गए। कई मामलों में पीड़ितों को न तो नौकरी मिली और न ही उनकी रकम वापस की गई। इस तरह की घटनाओं ने खासकर युवाओं और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, केवल वही एजेंसियां विदेश में रोजगार से जुड़ी सेवाएं दे सकेंगी, जिनके पास संबंधित विभाग से मान्यता प्राप्त लाइसेंस होगा। साथ ही, उन्हें हर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और उम्मीदवारों को पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जा सके।

इस कदम से उम्मीद है कि विदेश में रोजगार के नाम पर होने वाली ठगी पर काफी हद तक लगाम लगेगी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी एजेंट से संपर्क करने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

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