हरियाणा में गेस्ट टीचर्स रेगुलर करने के फैसले पर कानूनी चुनौती, हजारों प्रमोशन पर पड़ सकता है असर

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Haryana Guest Teachers

हरियाणा में गेस्ट टीचर्स को नियमित (रेगुलर) करने के सरकारी आदेश को लेकर नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि आदेश जारी करते समय अदालत के कुछ पुराने फैसलों का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि यह आदेश लागू रहता है तो शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों के प्रमोशन और वरिष्ठता (सीनियरिटी) पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और संबंधित गेस्ट टीचर्स से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अब सरकार और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

यह मामला शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल अदालत ने अंतिम निर्णय नहीं दिया है और मामला विचाराधीन है।

शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी और गेस्ट टीचर्स भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार और अन्य पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। जब तक अदालत कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करती, तब तक मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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