हरियाणा के वाहन मालिकों और ड्राइवरों को Punjab and Haryana High Court से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में HR सीरीज के वाहन नंबर बदलवाने पर लगने वाली फीस को समाप्त कर दिया है। अदालत ने वर्ष 2019 में जारी उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके तहत वाहन नंबर बदलने के लिए शुल्क लिया जा रहा था।
इस फैसले से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने वीआईपी या पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए आवेदन किया था। पहले वाहन नंबर बदलवाने की प्रक्रिया में अतिरिक्त फीस जमा करनी पड़ती थी, जिससे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाहन मालिकों को इस शुल्क से राहत मिल सकेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी गई कि नंबर बदलने को लेकर लगाए गए शुल्क और नियमों से वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानी हो रही थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 2019 के आदेशों को निरस्त कर दिया। फैसले के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर बड़ी संख्या में वाहन मालिकों पर पड़ेगा। खासकर वे लोग, जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा था या भविष्य में विशेष नंबर लेना चाहते हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा।
वहीं परिवहन विभाग अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
इस फैसले को वाहन मालिकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी लोग इसे राहत भरा निर्णय बता रहे हैं।
![]()











