गुरुग्राम लेडी बाइकर केस में कल्याण-लवनीश 2 दिन के रिमांड पर, SIT करेगी जांच; घटनास्थल पर होगा सीन री-क्रिएट

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Gurugram Lady Biker Case

गुरुग्राम : गोल्फ कोर्स रोड पर लेडी बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ के साथ घटनास्थल पर सीन री-क्रिएट कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की तैयारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार घटना के समय कल्याण कार चला रहा था, जबकि लवनीश पैसेंजर सीट पर मौजूद था। जांच में लवनीश पर सिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और इशारे करने के आरोप की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच हुए पूरे घटनाक्रम को CCTV फुटेज, एक्शन कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के जरिए समझने का प्रयास किया जा रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त शिवास कविराज के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई है। इसकी अगुवाई ACP क्राइम अगेंस्ट वीमेन सुशीला देवी करेंगी। टीम में सेक्टर-56 थाना SHO इंस्पेक्टर मनोज यादव, CIA सोहना इंचार्ज SI विनय और दो ASI को भी शामिल किया गया है।

पुलिस दोनों आरोपियों को उस स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रही है, जहां सिया की बाइक को कार से टक्कर लगी थी। रिमांड के दौरान घटना का रूट मैप तैयार करने के साथ यह समझने की कोशिश होगी कि कार और बाइक किस दिशा से आ रहे थे और टक्कर से पहले क्या घटनाक्रम हुआ था।

पुलिस ने जांच के लिए सिया की स्पोर्ट्स बाइक को भी कब्जे में लिया है। बाइक को सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन लाया गया है और सीन री-क्रिएशन के दौरान इसे जांच में शामिल किया जाएगा।

कल्याण बैंसला और लवनीश को कोर्ट में पेश करते समय उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की रिमांड मिली।

दूसरी ओर सिया के पिता रोशन चौहान ने कल्याण की ओर से कथित तौर पर दिए गए उस स्पष्टीकरण को खारिज किया है, जिसमें कार तेज चलाने के पीछे तत्काल वॉशरूम जाने की जरूरत होने की बात कही गई थी। रोशन चौहान का आरोप है कि उनकी बेटी को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। आरोपी पक्ष की ओर से घटना को दुर्घटना बताया गया है, जबकि पुलिस इन दोनों दावों के बीच उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

रोशन चौहान का कहना है कि वीडियो और अन्य रिकॉर्डिंग की जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। उन्होंने घटना में शामिल बताए जा रहे अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

सिया ने भी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उसने कहा कि उसने घटनाक्रम से संबंधित अपनी जानकारी अदालत के सामने रखी है। उसने मामले में सख्त कार्रवाई और कार में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है।

सिया ने बताया कि घटना में उसके घुटनों में चोट आई है, जिसके चलते उसने एक्स-रे भी करवाया है। पुलिस के अनुसार हादसे के समय सुरक्षा उपकरण पहने होने के कारण गंभीर नुकसान से बचाव हुआ।

DCP ईस्ट संदीप कुमार के मुताबिक शिकायत में कार सवार लोगों की ओर से टिप्पणी और पीछा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके आधार पर मामले में BNS की धारा 78 और 79 को शामिल किया गया है। पुलिस ने केस में BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा है। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया में होगा।

पुलिस के अनुसार घटना के बाद कल्याण अपने घर पर था और मामले से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उसने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया था। पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद उसके वहां से चले जाने की बात जांच में सामने आई। बाद में कल्याण और लवनीश को राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया था।

अब SIT पूरे घटनाक्रम से संबंधित CCTV फुटेज, एक्शन कैमरा रिकॉर्डिंग, वाहनों की स्थिति और आरोपियों से पूछताछ में मिलने वाली जानकारी का मिलान करेगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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