हरियाणा के हिसार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई योजना फिलहाल हिसार कोर्ट के आदेश के बाद रुक गई है। बताया जा रहा है कि तलाकी गेट के गुंबद से जुड़े मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर के प्रमुख मार्गों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण और आवश्यक निर्माण कार्य किए जाने थे। हालांकि तलाकी गेट के ऐतिहासिक गुंबद को लेकर विवाद कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद परियोजना पर अस्थायी रोक लग गई।
प्रशासन का कहना है कि परियोजना शहर के विकास और यातायात सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, दूसरी ओर ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर भी विभिन्न पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं। इसी कारण मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के अगले निर्देश मिलने तक संबंधित हिस्से में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। विभाग कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। साथ ही परियोजना के अन्य हिस्सों की समीक्षा भी की जा रही है ताकि विकास कार्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस परियोजना की आवश्यकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए ही विकास कार्य किए जाने चाहिए। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलों पर अदालत में सुनवाई जारी है।
फिलहाल परियोजना का भविष्य न्यायालय के आगामी फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की निर्माण प्रक्रिया और ट्रैफिक सुधार योजना पर निर्णय लिया जाएगा।
![]()











